Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility: पीएम आवास योजना के लिए जरूरी योग्यता

Admin

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) केंद्र द्वारा संचालित योजना की शुरुआत का 25 जून 2015 हुई थी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के उन सभी नागरिकों को घर प्रदान करना है जो आज भी कच्चे घरों में रहते हैं। एवं आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे पक्का घर बनाने में सक्षम नहीं हैं। इस योजना के बारे में अधिकांश नागरिक जानते हैं लेकिन वे इस योजना के लाभार्थियों की योग्यताएं नहीं जानते हैं, जिस कारण कई बार पात्र नागरिक योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इस लेख के माध्यम से हम आपको PMAY योजना की योग्यताओं (Awas Yojana Eligibility) की जानकारी प्रदान करेंगे। जिसकी सहायता से आप योजना के योग्य एवं अयोग्य होने के बारे में जान सकते हैं।

Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility – पीएम आवास योजना के लिए जरूरी योग्यता
पीएम आवास योजना के लिए जरूरी योग्यता

PM Awas योजना के चरण

इस योजना की योग्यताओं के बारे में जानने से पूर्व योजना के चरणों की जानकारी होना जरूरी है। इस योजना के दो चरण हैं, जिन्हें PM Awas ग्रामीण एवं PM Awas शहरी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों में प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता नागरिकों के क्षेत्र पर निर्भर करती है। केंद्र सरकार प्रतिवर्ष ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में निवास करने वाले इस योजना के पात्र नागरिकों की सूची प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये एवं शहरी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये सरकार द्वारा घर बनाने के लिए दिए जाते हैं।

PM Awas Yojana Eligibility: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्यता और पात्रता

PM Awas Yojana का आवेदन करने से पहले नागरिकों को योजना की योग्यता एवं पात्रता के बारे में पता होना चाहिए। इस योजना की पात्रताएं इस प्रकार हैं:

  • बेघर परिवार
    • ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाली ऐसे परिवार जिनके पास खुद का घर ही नहीं है वे इस योजना के पात्र हैं।
  • विकलांगता
    • यदि किसी परिवार में विकलांग सदस्य हैं एवं वे आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर हैं। वे इस योजना का आवेदन कर पक्का घर प्राप्त कर सकते हैं।
  • कच्चे घरों में रहने वाले नागरिक
    • वे सभी नागरिक जो कच्ची दीवारों एवं कच्ची छत वाले घर में रहते हैं। एवं घर की क्षमता से अधिक परिवार के सदस्यों की संख्या हो, तो वे इस योजना के लाभार्थी बनने योग्य हैं।
  • साक्षरता का अभाव
    • यदि किसी परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी सदस्य पढ़ा-लिखा ना हो तो वे इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।
  • सीमित वयस्क पुरुष
    • यदि कोई ऐसा परिवार है जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच वयस्क पुरुष नहीं है, वे परिवार इस योजना का आवेदन करने योग्य हैं।
  • एससी/एसटी एवं अल्पसंख्यक परिवार
    • देश में निवास करने वाले सभी अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST एवं अल्पसंख्यक समुदायों OBC के परिवारों के लिए इस योजना से संबंधित विशेष प्रावधान हैं।
  • देश के वे सभी परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं एवं जीवनयापन करने के लिए प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं, एवं उनके पास किसी प्रकार का पक्का घर नहीं है, वे सभी इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।

PMAY पात्रताएं

इस योजना का आवेदन प्रतिवर्ष बहुत से परिवार करते हैं लेकिन पात्र ना होने के कारण उनका नाम लाभार्थी सूची में नहीं रहता है। इस योजना का आवेदन नीचे दिए गए नागरिक परिवारों को नहीं करना चाहिए:

  • जिस परिवार में किसी भी प्रकार का मोटर वाहन, कृषि उपकरण या फिशिंग बोट है।
  • सरकारी नौकरी के कर्मचारी इस योजना के अयोग्य पात्र हैं, साथ ही ऐसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य प्रतिमाह 10,000 रुपये से अधिक कमाने वाला हो।
  • वे नागरिक जो 50,000 रुपये या उससे अधिक क्रेडिट सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का प्रयोग कर रहे हैं।
  • वे परिवार जिनके पास लैंडलाइन फोन या रेफ्रिजरेटर है। या किसी अन्य प्रकार का ऐसा उपकरण है जिसकी लागत अधिक होती है। वे इस योजना के लिए अयोग्य हैं।
  • देश के वे सभी नागरिक जो इनकम टैक्स जमा करते हैं।

PM Awas Yojana के आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजना का आवेदन करने से पूर्व आवेदक के पास नीचे दिए गए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से होने चाहिए:

  • आधार कार्ड
  • आधार का प्रयोग करने के लिए e-Sign
  • जॉबकार्ड/मनरेगा
  • स्वच्छ भारत मिशन SBS की लाभार्थी संख्या (यदि लागू होती हो)
  • बैंक पासबुक

PMAY के माध्यम से देश का हर वो नागरिक जो पक्के घर में रहना चाहता है वह इसका आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए आप PMAY शहरी एवं PMAY ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इस योजना से संबंधित किसी सहायता के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 1800-11-6446, 011-23061827 पर कॉल कर सकते हैं।

eligibility pradhan mantri awas yojana

क्या इस योजना में महिला स्वामित्व अनिवार्य है?

हाँ, इस योजना के तहत आवास के लिए महिला सदस्य का सह-स्वामित्व अनिवार्य है, खासकर EWS और LIG वर्गों के लिए।

क्या पहले से मकान मालिकों को योजना का लाभ मिल सकता है?

नहीं, अगर किसी परिवार के पास पहले से ही देश में कोई पक्का मकान है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होते।

आवेदक की उम्र की क्या सीमा है?

आमतौर पर, आवेदक की उम्र 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह सीमा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋण मानदंडों पर भी निर्भर करती है।

क्या इस योजना में आदिवासी और SC/ST वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान है?

हाँ, इस योजना में SC/ST और आदिवासी समुदायों के लिए विशेष प्रावधान हैं, और उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

Leave a Comment